स्कूल परिसर से निर्धारित दूरी तक ट्रांस फैट भोज्य पदार्थों की बिक्री पर रोक: अपूर्व देवगन

 


मंडी, 22 दिसंबर (हि.स.)। मंडी जिला में स्कूलों के समीप स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण व रोक के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए जिला नियंत्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले सहित स्कूल प्रबंधन का भी सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार पर गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा नियमों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर से 50 मीटर की दूरी तक स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक ट्रांस फैट युक्त भोज्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को पाठशाला के मुख्य द्वार पर आवश्यक सूचना पट्ट स्थापित करने का प्रावधान है। स्कूल परिसर में भी ऐसे भोज्य पदार्थों का वितरण न करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। पाठशाला परिसर से बाहर दोनों ओर निर्धारित दूरी तक ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण का जिम्मा जिला नियंत्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का होगा।

उन्होंने ईट राइट मुहिम से विभिन्न स्कूलों को जोड़ने के लिए लक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश शिक्षा विभाग व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को दिए। बाजार में घटिया एवं नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने के दृष्टिगत विभाग को कड़ी निगरानी रखने व नियमित आधार पर नमूने उठाकर उनकी जांच सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष एक जून से लेकर 19 दिसंबर, 2025 तक जिला में 205 निरीक्षण किए गए। इस अवधि में विभिन्न खाद्य पदार्थों के 137 नमूने जांच के लिए उठाए गए। इनमें से 91 की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिनमें 20 नमूने निर्धारित मानकों के विपरीत पाए गए हैं। यह भी बताया गया कि विभिन्न मामलों में लगभग पांच लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा