दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

 


शिमला, 07 अक्टूबर (हि.स.)। दीपावली पर पटाखों की खरीद-बिक्री के बीच शिमला जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना वैध लाइसेंस पटाखे बेचना या रखना संभव नहीं होगा। पटाखों की दुकान से लेकर उनके भंडारण, परिवहन और बिक्री तक के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन और अनधिकृत स्थानों से बिक्री पर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां नजर रखेंगी।

आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बुधवार को संबंधित विभागों, पटाखा विक्रेताओं और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक हुई। इसमें पटाखों की बिक्री, भंडारण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिले में पटाखों की बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण विस्फोटक अधिनियम, 1884, विस्फोटक नियम, 2008 और सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी लाइसेंस व अनुमति की शर्तों के अनुसार ही होगा।

उन्होंने कहा कि पटाखे केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर से ही बेचे और रखे जा सकेंगे। सड़क किनारे स्टॉल, वाहन, अस्थायी ढांचे या अन्य अनधिकृत स्थान से बिक्री की अनुमति नहीं होगी। अस्थायी दुकान के लिए अलग से सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और निर्धारित लाइसेंस संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी। विक्रेताओं को पटाखे केवल लाइसेंस प्राप्त निर्माता या अधिकृत आपूर्तिकर्ता से खरीदने होंगे और खरीद की रसीद व आपूर्तिकर्ता के लाइसेंस का विवरण सुरक्षित रखना होगा।

लाइसेंस में स्वीकृत मात्रा से अधिक पटाखे रखने की अनुमति नहीं होगी। बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार LE-5 श्रेणी के संदर्भ में PESO की निर्धारित सीमा के तहत अधिकतम 100 किलोग्राम मेनुफेक्चर्ड फायरवर्क्स और 500 किलोग्राम चोरसा क्रैकर्स उल्लेख है। यह सीमा संबंधित लाइसेंस की शर्तों के अधीन होगी। विदेशी मूल या तस्करी से लाए गए पटाखों की बिक्री और भंडारण नहीं किया जा सकेगा।

प्रशासन ने दुकानों में अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी की व्यवस्था रखने को कहा है। दुकानों में धूम्रपान, माचिस, मोमबत्ती, तेल के दीपक या आग पैदा करने वाले अन्य स्रोतों का इस्तेमाल नहीं होगा। आने-जाने के रास्ते खुले रखने होंगे और विद्युत वायरिंग सुरक्षित होनी चाहिए। पटाखे मूल और स्वीकृत पैकिंग में ही रखे और बेचे जाएंगे।

निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर भी रोक रहेगी। चार मीटर की दूरी पर 125 dB(AI) या 145 dB(C) पीक से अधिक ध्वनि वाले पटाखे नहीं बेचे जाने चाहिए। विक्रेताओं को खरीद, बिक्री और स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा