तेजाब का भंडारण व बिक्री केवल लाइसेंस के साथ ही वैध : उपायुक्त

 


मंडी, 20 दिसंबर (हि.स.)। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा है कि भारत सरकार के पॉइजन एक्ट, 1919 तथा हिमाचल प्रदेश पॉइजन (पजेशन एंड सेल) नियम, 2014 के अंतर्गत तेजाब (एसिड) का भंडारण एवं बिक्री केवल वैध लाइसेंस के साथ ही की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइसेंस प्राप्त डीलर, शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान एवं चिकित्सा संस्थान, अस्पताल तथा औद्योगिक इकाइयां, जिन्हें अपने उपयोग के लिए तेजाब की आवश्यकता होती है, उन्हें इसके भंडारण और उपयोग के लिए अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा।

उपायुक्त ने बताया कि इन प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिला के सभी ऐसे सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, जहां प्रयोगशालाओं में तेजाब का प्रयोग किया जाता है, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एसपीयू, आईआईटी, आईटीआई, आभूषण विक्रेता तथा सर्विस स्टेशन, जो तेजाब का उपयोग करते हैं, उन्हें 15 जनवरी तक इसके भंडारण के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करना होगा। इसके साथ ही मंडी जिला में तेजाब की बिक्री करने वाले सभी विक्रेताओं के लिए भी लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के तेजाब का भंडारण या बिक्री पाए जाने पर एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा