तीन पंचायतों के स्थानीय लोग रियायती दरों पर कर सकेंगे मां बगलामुखी रोप-वे का उपयोग

 

मंडी, 13 जुलाई (हि.स.)। उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी अपूर्व देवगन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 (क) के तहत बालीचौकी उपमंडल की कुकलाह व कशौड़ ग्राम पंचायत तथा गोहर उपमंडल की तांदी ग्राम पंचायत के बाखली वार्ड के निवासियों के आने-जाने की सुविधा बहाल रखने के दृष्टिगत रोप-वे के उपयोग संबंधी आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 13 जुलाई, 2026 से आगामी आदेशों तक प्रभावी हो गए हैं।

उपायुक्त ने एच.पी.आर.टी.डी.सी. द्वारा अधिसूचित स्थानीय रियायती किराए पर इन पंचायतों के स्थानीय निवासियों को पंडोह स्थित मां बगलामुखी रोप-वे का वैकल्पिक परिवहन साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त बरसात में आपदा प्रबंधन के लिए भी रोप-वे का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मां बगलामुखी रोप-वे वर्तमान में इन क्षेत्रों के लिए सम्पर्क स्थापित करने का एकमात्र सुरक्षित व विश्वसनीय साधन है। इसके दृष्टिगत स्थानीय आमजन के लिए रियायती किराए पर यह सुविधा प्रदान की जा रही है।

अपूर्व देवगन ने बताया कि गत वर्ष 2025 में मानसून के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन व अचानक आई बाढ़ की घटनाओं के कारण बालीचौकी उपमंडल की कुकलाह और कशौड़ पंचायत तथा गोहर उपमंडल की तांदी पंचायत के बाखली वार्ड के बीच सड़क संपर्क बाधित हो गए थे। उन्होंने बताया कि बालीचौकी और गोहर उपमंडल में इस मानसून सीजन, 2026 के दौरान भी उच्च जलस्तर के कारण प्रभावित क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था बाधित बनी हुई है। इससे आमजन तथा आवश्यक सेवाओं की आवाजाही प्रभावित हो रही है। उन्होंने रोप-वे ऑपरेटर और प्रबंधक एच.पी.आर.टी.डी.सी. को उपर्युक्त स्थानों में रियायती यात्रा की अनुमति देते समय स्थानीय निवासी प्रमाण की जांच करने व उसका उचित रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा