शिमला में सेब ढुलाई की दरें तय, अधिक किराया वसूलने पर होगी कानूनी कार्रवाई

 




शिमला, 23 जुलाई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सेब सीजन के दौरान ढुलाई को लेकर प्रशासन ने वर्ष 2026 के लिए परिवहन दरें तय कर दी हैं। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि सेब पेटियों की ढुलाई के लिए ट्रक, मिनी ट्रक, पिक-अप और आयशर (टाटा 407) वाहनों का परिवहन शुल्क वजन के आधार पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलने वाले ट्रक, मिनी ट्रक और पिक-अप ऑपरेटर यूनियनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिसूचना के अनुसार दिल्ली तक ट्रक और अन्य वाहनों के लिए ढुलाई दर 95 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल तय की गई है। चंडीगढ़ तक ट्रक और अन्य वाहनों के लिए यह दर एक रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। पिक-अप (चार पहिया) वाहनों के लिए 20 किलोमीटर तक की दूरी पर दो रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल और 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए दो रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल की दर तय की गई है। वहीं आयशर चार पहिया (टाटा 407) वाहनों के लिए एक रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल का परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि ये सभी दरें प्रति किलोमीटर और प्रति क्विंटल के आधार पर लागू होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई ट्रक, मिनी ट्रक या पिक-अप ऑपरेटर यूनियन निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलती है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित दरों का उद्देश्य सेब उत्पादकों को राहत देना और ढुलाई व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा