हिसार में 12 साल के बच्चे से साढ़े 79 हजार रुपये से भरा बैग छीनने वाले दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद
सेशन जज अलका मलिक की कोर्ट ने सुनाई सजा, दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना
हिसार, 13 अक्टूबर (हि.स.)। सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने 12 साल के बच्चे
के हाथ से 79 हजार 500 रुपये से भरा बैग छीनने के मामले में दो दोषियों सागर और रोहित
को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मंगलवार काे सुनाए फैसले में दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना
भी लगाया है।
अदालत में चले मामले के अनुसार शहर थाना पुलिस ने 10 अप्रैल 2023 को केस दर्ज
किया था।अंबेडकर बस्ती निवासी संतरा देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि
10 अप्रैल 2023 को वह अपने 12 वर्षीय पोते समीर के साथ तलाकी गेट के पास स्थित पीएनबी
बैंक से 80 हजार रुपये निकलवाकर घर लौट रही थी। उसने सामान खरीदने के लिए 500 रुपये
अलग निकाल लिए थे, जबकि बाकी 79 हजार 500 रुपये एक बैग में रखे थे। बैग में बैंक की
कॉपी, पहचान पत्र, मिलिट्री कार्ड, कीपैड मोबाइल फोन और अन्य कागजात भी थे।
शिकायत के अनुसार, बैग उसके पोते समीर के हाथ में था और वह उसके आगे चल रहा
था। दोपहर करीब 12:50 से एक बजे के बीच वे सिविल अस्पताल गेट से कुछ पहले पहुंचे तो
सड़क किनारे काले रंग की स्कूटी पर दो युवक खड़े दिखाई दिए। इसी दौरान स्कूटी पर पीछे
बैठे युवक ने झपट्टा मारकर समीर के हाथ से पैसों से भरा बैग छीन लिया। इसके बाद दोनों
आरोपी स्कूटी से ऑटो मार्केट की तरफ फरार हो गए।
संतरा देवी और उसके पोते ने शोर मचाते हुए आरोपियों का पीछा किया, लेकिन वे
हाथ नहीं आए। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच
शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद
कोर्ट ने सागर और रोहित को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये
जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर