हरियाणा में बस परमिट जारी करने की प्रक्रिया पर लगी रोक, परिवहन आयुक्त ने वापस लिए दो आदेश
संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम के तहत आवेदन आमंत्रित करने के 26 अगस्त और 30 सितंबर
को जारी पत्र निरस्त
आगे की प्रक्रिया पर विभाग बाद में लेगा निर्णय
हिसार,
28 अक्टूबर (राजेश्वर बैनीवाल)। हरियाणा में संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम के तहत बस परमिट जारी करने के लिए आवेदन
आमंत्रित करने की प्रक्रिया को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है।
राज्य परिवहन आयुक्त ने इस वर्ष 26 अगस्त व 30 सितंबर को जारी किए गए दोनों पत्रों
को वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही परमिट के लिए आवेदन आमंत्रित करने
की आगामी प्रक्रिया को लेकर स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है। विभाग ने कहा है कि आगे
की कार्रवाई के संबंध में बाद में सूचना दी जाएगी।
परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सक्षम
प्राधिकारी की मंजूरी के बाद दोनों पुराने पत्रों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया
है। यह आदेश प्रदेश के सभी जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों
को भेजा गया है। अधिकारियों को आदेश का तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन सुनिश्चित करने
के निर्देश दिए गए हैं।
यह पूरा मामला 7 मार्च 2024 को अधिसूचित संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम के तहत
स्टेज कैरिज परमिट जारी करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने से संबंधित है। इस प्रक्रिया
के संबंध में परिवहन आयुक्त कार्यालय ने इस साल 26 अगस्त और 30 सितंबर को पत्र जारी
किए थे। अब विभाग ने दोनों पत्रों को वापस लेने का फैसला किया है।
परिवहन विभाग के इस निर्णय के बाद परमिट के इच्छुक आवेदकों की नजरें अब विभाग
के अगले आदेश पर रहेंगी। फिलहाल नए आवेदन आमंत्रित करने की तारीख, आवेदन प्रक्रिया
की समयसीमा और आगे की कार्रवाई को लेकर कोई नई जानकारी जारी नहीं की गई है।
परिवहन आयुक्त कार्यालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आगे की कार्रवाई
के संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। हालांकि, आदेश में संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम
को पूरी तरह निरस्त करने का उल्लेख नहीं है। ऐसे में फिलहाल इसे स्कीम रद्द होने के
बजाय आवेदन आमंत्रित करने से संबंधित पहले जारी किए गए दो पत्रों को वापस लेने का निर्णय
माना जाएगा। अब परिवहन विभाग की ओर से जारी होने वाले अगले निर्देशों से ही स्पष्ट
होगा कि स्टेज कैरिज परमिट की प्रक्रिया किस तरह और कब आगे बढ़ेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर