सोनीपत: शराब कारोबारी की हत्या में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा
सोनीपत, 23 जुलाई (हि.स.)। सोनीपत
की अदालत ने वर्ष 2019 के चर्चित संजीत हत्याकांड में करीब पांच वर्ष बाद फैसला सुनाते
हुए चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरेंद्र सिंह की अदालत ने सुरेंद्र, अमित, अमित और सतीश को हत्या और आपराधिक साजिश
का दोषी ठहराया। अदालत ने सुरेंद्र, अमित और अमित पर 13-13 हजार रुपये तथा सतीश पर
10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन
पक्ष के अनुसार, गांव नैना ततारपुर निवासी विनोद ने सात सितंबर 2019 को थाना शहर गोहाना
में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उनका चचेरा भाई संजीत शराब के कारोबार से
जुड़ा था और पुरखास जोन के ठेके साझेदारी में संचालित करता था। छह सितंबर की रात करीब
नौ बजे संजीत हांडा अस्पताल से गांव लौट रहा था।
गोहाना बाईपास पर फल खरीदने के लिए
उसने अपनी गाड़ी रोकी। इसी दौरान पहले से घात लगाए हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां
चला दीं। हमलावरों ने आठ गोलियां मारकर उसकी मौके पर ही हत्या कर दी। शिकायत में विनोद
ने बताया कि हमलावरों में अमित और सुरेंद्र को उसने पहचान लिया था। इसके बाद पुलिस
ने हत्या और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस
जांच के दौरान सुरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार
पर अमित, सतीश और अमित को भी गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि अप्रैल 2019
में संजीत और उसके साथियों ने अमित तथा सुरेंद्र पर हमला किया था। इसी रंजिश का बदला
लेने के लिए आरोपियों ने संजीत की हत्या की साजिश रची और गोहाना बाईपास पर वारदात को
अंजाम दिया।
अभियोजन
पक्ष ने अदालत में गवाहों और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने
और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते
हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच
तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पूरी कर अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था,
जिसके आधार पर गुरुवार को यह फैसला आया।
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हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना