मेडिकल प्रतिपूर्ति: कर्मचारियों व पेंशनरों के आश्रितों की आय सीमा नौ हजार मासिक
चंडीगढ़, 13 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए मेडिकल प्रतिपूर्ति के लिए आश्रितों की आय सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों के आश्रितों की मासिक आय सीमा 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई है। इससे अधिक संख्या में आश्रित मेडिकल प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के पात्र हो सकेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार वर्ष 2007 में निर्धारित आय सीमा को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि महंगाई और समय के साथ बढ़े आर्थिक खर्चों को देखते हुए पुराने प्रावधानों में बदलाव आवश्यक था।
नए आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के ऐसे आश्रित, जिनकी मासिक आय 9,000 रुपये तक है, उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आश्रित माना जाएगा। पहले यह सीमा केवल 3,500 रुपये प्रतिमाह थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में आश्रित इस सुविधा से वंचित रह जाते थे।
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय वित्त विभाग की सहमति के बाद लिया गया है। वित्त विभाग ने 26 जून 2026 को अपनी मंजूरी प्रदान की थी, जिसके आधार पर अब संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा