महिलाओं के नाम गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट

 

चंडीगढ़, 30 अक्टूबर (हि.स.)। हरियाणा में महिलाओं के नाम पर कार या दोपहिया वाहन खरीदने वालों को अब मोटर वाहन कर में राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम पर खरीदे और हरियाणा में पंजीकृत होने वाले नए गैर-परिवहन वाहनों पर कर में छूट देने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहन पर उसकी एक्स-शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर मोटर वाहन कर की छूट मिलेगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित की है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 28 जुलाई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब परिवहन विभाग ने हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 के तहत जारी 29 सितंबर, 2017 की अधिसूचना में संशोधन कर इस प्रावधान को शामिल किया है। कैबिनेट की मंजूरी के करीब तीन महीने बाद अधिसूचना जारी होने से यह फैसला अब नियमों में दर्ज हो गया है।

सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ उन महिलाओं को मिलेगा, जो नया गैर-परिवहन वाहन अपने नाम पर खरीदकर हरियाणा में उसका पंजीकरण कराएंगी। वाहन की एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये तक होने पर कर में राहत मिलेगी। यह छूट वाहन की पूरी कीमत पर नहीं, बल्कि उसके पंजीकरण के समय देय मोटर वाहन कर में दी जाएगी। वास्तविक लाभ वाहन की पात्रता और लागू कर नियमों के अनुसार तय होगा। इस फैसले के पीछे महिलाओं को अपने नाम पर वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की मंशा है। वाहन के स्वामित्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें खरीद के समय आर्थिक राहत देना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जा रहा है।

परिवहन विभाग की 29 अक्तूबर, 2026 की अधिसूचना में हरियाणा सरकार के 29 सितंबर, 2017 के आदेश में संशोधन किया गया है। यह संशोधन हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत किया गया है।

महिलाओं को वाहन खरीदने पर कर में राहत देने का फैसला बजट की घोषणा से आगे बढक़र अब अधिसूचना तक पहुंचा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2026-27 के बजट में इस तरह की रियायत देने की घोषणा की थी। इसके बाद 28 जुलाई को मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब 29 अक्तूबर को परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी।

20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहन दायरे से बाहर

अधिसूचना में निर्धारित सीमा के अनुसार, यह विशेष रियायत 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए गैर-परिवहन वाहनों के लिए है। इससे अधिक कीमत वाले वाहन इस प्रावधान के दायरे में नहीं आते। इसी तरह, अधिसूचना का दायरा गैर-परिवहन वाहनों तक सीमित है। इसे व्यावसायिक या परिवहन वाहनों पर लागू सामान्य छूट नहीं माना जा सकता।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा