दिल्ली में पुरानी बसाें की एंट्री राेकेगी सोनीपत पुलिस,एक नवंबर से लागू हाेंगे नए नियम
सोनीपत, 19 अक्टूबर (हि.स.)। दिल्ली
में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों
में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित
करने के लिए सोनीपत पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक नवंबर 2026 से निर्धारित
ईंधन और प्रदूषण मानकों पर खरी उतरने वाली बसों को ही प्रवेश मिलेगा। वायु गुणवत्ता
प्रबंधन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सोनीपत पुलिस ने बस संचालकों
को जागरूक करने की तैयारी शुरू कर दी है।
पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात सोनाक्षी सिंह
के निर्देशन में सोमवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नए नियम लागू
होने से पहले बस संचालकों को इसकी पूरी जानकारी दी जाए और नियमों की पालना सुनिश्चित
की जाए।
निर्देशों
के अनुसार, दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों को निर्धारित मानकों के अनुरूप होना जरूरी
है। इनमें सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 मानक वाली डीजल बसों के लिए तय प्रावधान लागू
होंगे। अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली और दिल्ली में पंजीकृत बसों पर भी संबंधित दिशा-निर्देशों
के अनुसार नियम लागू होंगे।
पुलिस
उपायुक्त सोनाक्षी सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों की पालना में किसी
तरह की लापरवाही न हो। इसके लिए बस संचालकों, परिवहन यूनियनों, टूर ऑपरेटरों, स्कूलों
और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर उन्हें नए नियमों के बारे में
बताया जाएगा।
सोनीपत
पुलिस ने दिल्ली जाने वाले सभी बस संचालकों से अपील की है कि वे एक नवंबर से लागू होने
वाले नियमों की जानकारी लेकर अपने वाहनों को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखें। पुलिस
के अनुसार, नियमों की पालना से दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के प्रयासों
में मदद मिलेगी।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना