गुरुग्राम: ग्रीन पटाखे बेचने की समयसीमा खत्म, जारी रही छापेमारी
-कई जगह पर जांच करके अवैध रूप से बेचे जा रहे पटाखे पकड़े
गुरुग्राम, 07 नवंबर (हि.स.)। जिले में ग्रीन पटाखों की बिक्री की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद अब किसी भी स्थान पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है। उपायुक्त उत्तम सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। अवैध रूप से पटाखे बेचने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के वर्क फ्रॉम होम संबंधी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
उपायुक्त ने आमजन से अपील की है कि पटाखों की अवैध बिक्री या वर्क फ्रॉम होम के नियमों का उल्लंघन दिखाई देने पर डायल 112 अथवा जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम नंबर 9289790948 पर सूचना दें। गुरुग्राम। उपायुक्त उत्तम सिंह ने जिलावासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि दीपावली खुशियों, आपसी भाईचारे और सकारात्मकता का पर्व है। सभी नागरिक इस त्योहार को आपसी सद्भाव और उत्साह के साथ मनाएं तथा पर्यावरण संरक्षण और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सुरक्षित एवं प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का संकल्प लें। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध में अस्थायी छूट देते हुए केवल सीएसआईआर-नीरी से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
नागरिक दीपावली के अवसर पर आठ नवंबर को सुबह छह से सात बजे तथा रात आठ से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। इसके बाद नौ नवंबर से जिले में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध पुन: लागू हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि निर्धारित समय और नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला एवं खंड स्तर पर निगरानी टीमें गठित की गई हैं। अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यही प्रतिबंध शिक्षण संस्थानों के आसपास भी लागू होगा। इन निर्देशों का उद्देश्य बीमारियों से पीडि़त लोगों, बुजुर्गों, बच्चों और अन्य संवेदनशील नागरिकों को ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से होने वाली परेशानी से बचाना है। नौ नवंबर से जिले में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध पुन: लागू हो जाएगा। साथ ही पटाखों के निर्माण, भंडारण और इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के पटाखे जब्त किए जाएंगे, लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर