गुरुग्राम: अपार्टमेेंट, प्लॉट, भवन की लागत का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं लेंगे प्रमोटर
-रेरा गुरुग्राम की ओर से कही गई यह बात
गुरुग्राम, 16 जनवरी (हि.स.)। रेरा गुुरुग्राम की ओर से सभी आवंटियों को आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक व आईटी सहित किसी अन्य उपयोग के लिए कोई यूनिट, प्लॉट व अपार्टमेंट खरीदते समय रेरा के विशेष नियमों का ध्यान रखने को कहा गया है।
रेरा गुुरुग्राम के प्रवक्ता ने रेरा के विशेष अधिनियमों की जानकरी देते हुए मंगलवार को बताया कि अधिनियम 2016 की धारा 13(1) के तहत कोई भी प्रमोटर उक्त समझौते की बिक्री और पंजीकरण के लिए लिखित समझौते के बिना अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन की लागत का दस प्रतिशत से अधिक राशि स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा बिक्री के समझौते में अधिनियम के तहत निर्धारित विभिन्न परियोजना विवरण, भुगतान विवरण, कब्जे की तारीख और अन्य प्रासंगिक जानकारी निर्दिष्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 8(1) के अनुसार, बिक्री के लिए समझौता एनेक्शचर-ए के अनुसार होगा।
हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव