अगस्त में सरसों तेल से वंचित लाभार्थियों को 15 सितंबर तक मिलेगा मौका

 

चंडीगढ़, 08 सितंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार द्वारा संचालित राशन डिपुओं में अगस्त माह में सरसों तेल प्राप्त करने से वंचित रह गए पात्र लाभार्थियों के लिए सरकार ने 15 सितंबर तक अतिरिक्त वितरण अवधि निर्धारित की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि अगस्त में जिन पात्र लाभार्थियों को सरसों तेल वितरण नहीं हो सका, उन्हें अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत बकाया सरसों तेल उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर वितरण किया जाएगा।

बकाया वितरण को पूरा करने के लिए विभाग ने आईटी-पीडीएस मुख्यालय को सभी जिलों में बायोमीट्रिक पंच की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। यानी अगस्त के वितरण से छूटे पात्र लाभार्थियों का सत्यापन बायोमीट्रिक प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा और इसके बाद उन्हें निर्धारित सरसों तेल उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग की ओर से 7 सितंबर को जारी पत्र में सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को 15 सितंबर तक बकाया वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पात्र लाभार्थियों को इसकी जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है, ताकि अगस्त के वितरण से छूटे लोगों को अतिरिक्त अवधि की जानकारी मिल सके।

सरकार ने यह अतिरिक्त अवधि विशेष रूप से अगस्त 2026 में सरसों तेल के वितरण से वंचित रहे पात्र लाभार्थियों के लिए तय की है। विभाग के निर्देशों के अनुसार 15 सितंबर के बाद इस अतिरिक्त अवधि के तहत वितरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा