झज्जर: एचपीसीएल से जुड़े ट्रक ऑपरेटर व ड्राइवरों ने की हड़ताल

 


-मांग पूरी नहीं हुई तो गैस की नहीं करेंगे आपूर्ति

झज्जर, 29 दिसंबर (हि.स.)। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सड़क दुर्घटना संबंधी नए कानून का पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। बहादुरगढ़ में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम डिपो से प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल और गैस की सप्लाई करने वाले ट्रक ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि सडक़ दुर्घटना के नए कानून से ट्रक ड्राइवरों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक वह हड़ताल पर ही रहेंगे।

दरअसल, सड़क दुर्घटना के मामले में घायल को छोडक़र भागने पर भारत सरकार ने भारतीय दंड संहिता में 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। दस साल की सजा के साथ-साथ आरोपी ड्राइवर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सड़क दुर्घटना में सजा के नए कानून से ट्रक चालक बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि यदि सड़क हादसे के बाद वह मौके पर रुक गए तो पब्लिक उन्हें मार देगी। ड्राइवर की सुरक्षा का इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है। यहां के ट्रक चालकों का कहना है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता।

इसलिए सरकार को ड्राइवर की सेफ्टी के लिए भी कानून बनाने चाहिए। बहादुरगढ़ के हिन्दुस्तान पेट्रोलियम प्लांट से रोजाना प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों तक 250 से ज्यादा तेल टैंकर तेल पहुंचने का काम करते हैं। ड्राइवरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वह हड़ताल जारी रखेंगे। ऐसे में प्रदेशभर में आने वाले दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बाधित हो सकती है। जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार/ शील/संजीव