हिसार : ईंट मारकर पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

 

अदालत ने दोषी पर 15 हजार जुर्माना भी लगाया

हिसार, 19 दिसंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत

शर्मा की अदालत ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी की हत्या करने वाले मंगाली मोहब्बत निवासी

अमित उर्फ मिठिया को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद सुनाई है। अदालत ने शुक्रवार काे सुनाए फैसले के तहत उस पर 15 हजार रुपये

जुर्माना भी लगाया है।

अदालत में चले मामले के अनुसार आरोपी अमित ने पहले अपनी पत्नी अनीता

के लापता होने की झूठी कहानी गढ़ी थी। मामले के अनुसार 15 अक्टूबर 2023 को अमित की

पत्नी अनीता अचानक घर से गायब हो गई थी। अमित ने 19 अक्टूबर को आजाद नगर थाना में अनीता

की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में शक

के आधार पर अमित से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर अमित ने कबूल किया कि उसने

झगड़े के दौरान अनीता के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद,

आरोपी ने शव को अपनी कार में डाला और तोशाम के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। अमित

की निशानदेही पर पुलिस ने अनीता का शव बरामद करके मामले में धारा 302 भी जोड़ दी।

पुलिस पूछताछ में अमित ने बताया था कि उसकी शादी अनीता के साथ हुई

थी।

शादी के कुछ समय बाद पत्नी के साथ अनबन रहने लगी। रोजाना छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा

रहने लगा। इसी अनबन के चलते 15 अक्टूबर को उसने तैश में आकर पत्नी अनीता के सिर पर

ईंट मार दी। इसके बाद उसने शव को तोशाम में फेंक दिया। पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने

के बाद वापस घर आकर आराम सो गया था। इसके बाद 19 अक्टूबर को अमित ने पत्नी की सदर थाना

में गुमशुदगी की रपट दर्ज करवा दी। बाद में पुलिस को अमित पर शक हुआ। अमित से सख्ती

से पूछताछ की तो उसने पूरा सच पुलिस के सामने उगल दिया। अनीता का शव पति की निशानदेही

पर 20 अक्टूबर तोशाम की झाड़ियों से बरामद किया। शव गल-सड़ चुका था। सदर पुलिस ने वारदात

में प्रयोग की गई कार को कब्जे में लिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ

हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसी मामले में अदालत ने उसे सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर