कैथल: नाबालिग से वेश्यावृति करवाने की दोषी दो महिलाओं को तीन-तीन साल की कैद
कैथल, 2 मार्च (हि.स.)। एडीजे डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने एक नाबालिग को बंदी बनाकर वेश्यावृत्ति करवाने के आरोप में दो महिलाओं को शनिवार को तीन-तीन साल की कैद और एक एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस बारे में पीडि़त लडक़ी के पिता ने थाना शहर में 25 दिसंबर 2019 को एफआईआर नंबर 553 दर्ज करवाई थी। स्टेट की ओर से केस की पैरवी डीडीए मुकेश कुमार ने की। इस मामले में अदालत ने दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। बरी होने वाले आरोपी पुष्पेंद्र की पैरवी एडवोकेट अर्पित गुप्ता ने की तथा संदीप का केस एडवोकेट मंदीप सिंह ने लड़ा। धारा 161 के बयानों में पुष्पेन्द्र पर रेप का आरोप था तथा संदीप को स्पा सेंटर का मालिक बताया गया था।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की 16 साल की नाबालिग बेटी 20 नवंबर 2019 को घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिवार वालों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। शिकायतकर्ता ने शक जताया कि कोई युवक उसकी लडक़ी का अपहरण कर कर ले गया है। लडक़ी द्वारा पुलिस को दिए गए बयान में बताया गया कि उसकी भाभी अंजलि ने उसे घर से भगाया और श्रीगंगानगर ले गई। वहां पर अंजलि ने उसे 5 लाख रुपए में प्रीति के हाथों बेच दिया। पहले अंजलि और बाद में प्रीति उससे गलत काम करवाती रही। उसे एक कमरे में बंद रखा जाता और खाना भी बहुत कम दिया जाता। रात में अलग-अलग आदमियों के पास उसे भेजा जाता। घर पर भी लोग आते थे और उसके साथ दुष्कर्म करते। उसे संदीप द्वारा संचालित स्पा सेंटर में भी भेजा जाता। इस बीच पीडि़त लडक़ी गर्भवती हो गई लेकिन आरोपियों ने उसका गर्भपात करवा दिया।
किसी तरह से पुलिस ने पीडि़त लडक़ी को उनके चंगुल से निकालकर उसके घर पहुंचाया। लडक़ी ने सारी बात अपने माता-पिता को बताई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चार लोगों अंजलि, प्रीति, पुष्पेंद्र और संदीप के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 25 तथा बचाव पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए। एडीजे डा. गगनदीप कौर सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुष्पेंद्र और संदीप को बरी कर दिया तथा प्रीति उर्फ पूजा और अंजलि उर्फ अंजल को तीन-तीन साल कैद और एक एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव