हिसार : लूट के इरादे से हमला करने के दोषी को तीन साल कैद
अदालत ने दोषी पर लगाया पांच हजार रुपये जुर्माना
हिसार, 13 दिसंबर (हि.स.)। सेशन जज दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने हांसी के चार कुतुब गेट के पास दुकानदार पर लूट के इरादे से सुए से हमला करने के मामले में चार कुतुब गेट निवासी अशोक को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले मामले के अनुसार इस संबंध में गोल कोठी एरिया निवासी अशोक ने 24 सितंबर 2021 को हांसी शहर थाना में केस दर्ज कराया था। अशोक ने बताया था कि वह 20 साल से चार कुतुब गेट के पास किरयाना की दुकान चला रहा है। घटना वाले दिन 11.30 बजे दुकान पर बैठा था।
इसी दौरान चारकुतुब गेट एरिया का अशोक उर्फ बिल्ला आया। उसने आते ही रुपए मांगे तो उसने रुपए देने स इनकार कर दिया। आरोप है कि वह पहले भी सुआ दिखाकर दो-तीन बार रुपए ले जा चुका है। इस बार उसने फिर सुआ दिखाकर रुपए मांगे।
इसी दौरान उसने सुआ से हमला कर दिया और जबरन गल्ले से रुपए निकालने लगा। उसने शोर मचाया तो आसपास के दुकानदार एकत्रित हो गए और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसका बेटा अमित घायल हालत में उसे सरकारी अस्पताल लेकर आया, जहां पर इलाज किया गया। इसी मामले में अदालत ने बुधवार को दोषी को सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर