हिसार : नशा तस्करी में महिला सहित तीन दोषियों को तीन-तीन साल कैद

 


अदालत ने दोषियों पर लगाया पांच-पांच हजार जुर्माना

हिसार, 19 दिसंबर (हि.स.)। एडीजे अमित सहरावत की अदालत ने महिला समेत तीन नशा तस्करों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने इन्हें हांसी में गांजा पत्ती के साथ पकड़ा था। अदालत ने उन्हें 12 दिसंबर को दिया था दोषी करार था, जिन्हें मंगलवार को सजा सुनाई गई है।

अदालत ने नशा तस्करी के मामले में महिला समेत तीन दोषियों अनिल, चरणबीर और मुन्नी को तीन-तीन साल कैद व पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है। हांसी पुलिस ने तीनों को करीब 16 किलो गांजा के साथ काबू किया था। हांसी में 14 सिंतबर 2019 को तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि 14 सिंतबर 2019 को पानीपत जिले के गांव नामुंडा निवासी अनिल खरड़ रोड के पास हांसी के चरणबीर व मुन्नी को गांजा पती देकर जाएगा। सूचना के आधार हांसी पुलिस ने टीम तैयार की और सूचना के आधार पर बताई गई जगह पर पुलिस पहुंची। इस दौरान हांसी रोड समाधा मंदिर की ओर से एक गाड़ी आकर रूकी। करीब 15 मिनट बाद एक बाइक पर एक लड़का वहा आया।इस दौरान गाड़ी में सवार एक औरत व एक व्यक्ति ने गाड़ी में से उतरकर चार कट्टे लड़के को दिए। इस दौरान आसपास खड़ी पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। काबू किए गए तीनों की पहचान अनिल, चरणबीर व मुन्नी के रूप में हुई है। आरोपित अनिल ने अपना पता पानीपत के नामुण्डा गांव का बताया, वहीं चरणबीर व मुन्नी ने अपना पता हांसी के मिर्चुनाथ बाबा नाथा का पता बताया। इसी मामले में अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव