हिसार : रोडवेज कर्मचारियों के धुलाई भत्ते पर विभाग सख्त, पात्रता व नियमों की जानकारी मांगी
ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष भत्ते का मामला उठा
मुख्यालय ने सभी नियमों व संशोधित आदेशों की प्रमाणित प्रतियां मांगीं
हिसार, 25 अक्टूबर (हि.स.)। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी
कर्मचारियों को दिए जाने वाले विशेष भत्ते (धुलाई भत्ता) को लेकर विभागीय स्तर पर जानकारी
जुटाई जा रही है। इस संबंध में महाप्रबंधक (स्टोर), हरियाणा राज्य परिवहन, चंडीगढ़
की ओर से संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर भत्ते से जुड़े नियमों, पात्रता और विभागीय
निर्देशों की जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
हाल ही में जारी पत्र के अनुसार, विभाग में कार्यरत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों
को विशेष भत्ता (धुलाई भत्ता) दिए जाने के संबंध में वर्तमान में लागू नियमों, नीतियों
और विभागीय निर्देशों का विवरण मांगा गया है। अधिकारियों से यह भी स्पष्ट करने को कहा
गया है कि किन-किन पदों पर कार्यरत कर्मचारी इस भत्ते के पात्र हैं तथा भत्ते की वर्तमान
दर क्या निर्धारित की गई है।
पत्र में भत्ता प्रदान करने के लिए निर्धारित पात्रता एवं शर्तों की जानकारी
देने के साथ-साथ इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से पहले जारी किए गए नियमों, अधिसूचनाओं,
हिदायत पत्रों और कार्यालय आदेशों की प्रतियां भी मांगी गई हैं। यदि इस विषय पर कोई
नवीनतम निर्देश या संशोधित आदेश जारी हुआ है, तो उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने
को भी कहा गया है। विभाग की ओर से संबंधित जानकारी और नियमों की प्रमाणित प्रतियां निर्धारित
समयसीमा में ईमेल के माध्यम से भेजने को कहा गया है, ताकि मुख्यालय स्तर पर नियमानुसार
आगामी कार्रवाई की जा सके।
अब इन सवालों पर टिकी नजरें
इस पत्र के बाद कर्मचारियों के बीच धुलाई भत्ते की वर्तमान दर, पात्र पदों
और इसे प्राप्त करने की शर्तों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। हालांकि,
पत्र में भत्ते की दर बढ़ाने या सभी कर्मचारियों को इसका लाभ देने का कोई निर्णय घोषित
नहीं किया गया है। अब संबंधित अधिकारियों की ओर से उपलब्ध करवाई जाने वाली जानकारी
और विभागीय नियमों के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर