जींद : हत्या के जुर्म में तीन को उम्र कैद की सजा

 


जींद, 20 मई (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने हत्या के जुर्म में तीन दोषियों को उम्र कैद व 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 जनवरी 2023 को शहर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रानी तालाब के निकट गांव लुदाना निवासी रोहित पर तेजधार हथियार से हमला किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायल रोहित को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जिसमें उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

मृतक के पिता अजमेर की शिकायत पर पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान सामने आया कि घटना वाले दिन रोहित अपने दोस्तों के साथ आया था। जहां मामूली कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने उसका पीछा कर हमला कर दिया। आरोपियों ने रोहित के साथ मारपीट करते हुए उस पर चाकू से कई वार किए। जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने अपराही मोहल्ला निवासी सागर, शुभम व संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने अपराही मोहल्ला निवासी सागर, शुभम व संदीप को उम्र कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा