हिसार : नाबालिग दिव्यांग से कुकर्म करने के दोषी को 10 साल कैद

 


अदालत ने दोषी पर लगाया एक लाख जुर्माना

हिसार, 6 फरवरी (हि.स.)। जिला की एक अदालत ने मंगलवार को 15 वर्षीय दिव्यांग लड़के से कुकर्म करने के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को सुनाए फैसले के अनुसार जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

अदालत में चले मामले के अनुसार पुलिस ने जून 2019 में यह केस दर्ज किया था। इस संबंध में पीड़ित लड़के के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि कि मुकेश उसके बेटे को बहलाकर अपने साथ सरकारी स्कूल के आंगनबाड़ी केंद्र में ले गया था। वहां पर उसके साथ कुकर्म किया था। केंद्र के पास से चचेरा भाई गुजर रहा था, जिसने बेटे के रोने की आवाज सुनी थी। वहां जाकर देखा तो बेटे की हालत ठीक नहीं हुई। पता करने पर सामने आया कि मुकेश ने गलत हरकत की है। इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज करवा दिया था। सरकारी वकील आंनद दहिया ने बताया कि जिला अदालत ने बीते दिन आरोपी मुकेश को दोषी करार दिया था। इसी मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव