जींद : नाबालिग लड़की को बंधक बना दुष्कम के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा

 


जींद, 03 नवंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला भगा ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अलेवा थाना क्षेत्र के तहत एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव मांडो निवासी नीरज उसकी नाबालिग बेटी को शांदी का झांसा देकर बहला फुसला भगा ले गया है। पुलिस ने व्यकित की शिकायत पर नीरज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए नीरज को नाबालिग लड़की सहित काबू कर लिया था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि नीरज ने नाबालिग लड़की को बंधक बना कर रखा ओर उसके साथ दुषकर्म भी किया।

अलेवा थाना पुलिस ने पीडि़त लड़की के बयान के आधार पर नीरज के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया। पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्यों और मजबूत पैरवी के आधार पर मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नीरज को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा