जींद : हत्या करने के चार दोषियों को उम्र कैद की सजा

 


जींद, 12 अक्टूबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने हत्या करने के जुर्म में चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने चारों को अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव चानौत रिवासी अमरजीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने ममेरे भाई गांव उचाना कलां निवासी सोमबीर के साथ बाइक पर सवार होकर उचाना मंडी में आया हुआ था। जब वह रजवाहा रोड पर अपनी बाइक को रोककर फोन सुन रहा था उसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए युवकों ने सोमबीर पर फायरिंग शुरु कर दी। जिसमे एक गोली सोमबीर के सीने में जा लगी। जिस पर वह वहीं पर गिर गया। घटना को अंजाम देकर तीनों आरोपित बाइक से नरवाना की तरफ फरार हो गए।

राहगीरों के सहयोग से अनिल ने सोमबीर को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक के ममेरे भाई अनिल ने पुलिस को बताया कि लगभग तीन माह पहले गांव खापड निवासी सोनू ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे। जिस पर मृतक सोमबीर का उसके साथ झगडा हुआ था। उसी रंजिश के चलते गांव खापड़ निवासी सोनू ने अपने साथियों के साथ मिल कर योजनाबद्ध तरीके से उसके भाई सोमबीर की हत्या की है।

उचाना थाना पुलिस ने अनिल की शिकायत पर गांव खापड़ निवासी सोनू, उचाना कलां निवासी रोहित, मनदीप, उचाना मंडी निवासी सोनू, शुभम को नामजद कर उनके खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने उचाना कलां निवासी रोहित, उचाना मंडी निवासी सोनू को उम्र कैद व 50 हजार जुर्माना तथा उचाना मंडी निवासी शुभम व उचाना कलां निवासी मनदीप को उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा