जींद : नाबालिग को बहला-फुसला ले जाने के मामले में युवक को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा
जींद, 22 सितंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) शिफा की अदालत ने मंगलवार काे नाबालिग लड़की को घर से बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले में दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस चौकी रोहतक रोड जींद में शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई है। आसपास तलाशने तथा रिश्तेदारी में पूछताछ करने पर भी उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। शहर थाना पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर नाबालिग लड़की को नियमानुसार बरामद कर लिया गया। जांच में सामने आया कि भिवानी रोड निवासी सागर नाबालिग को बहला-फुसला कर ले गया है। पुलिस ने आरोपित सागर को नियमानुसार गिरफ्तार करके न्यायालय में चालान पेश किया गया। पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) शिफा की अदालत ने नाबालिग लड़की को घर से बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले में सागर को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा