जींद : अदालत ने नशा तस्कर को सुनाई पांच वर्ष कैद की सजा
जींद, 19 सितंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने 180 ग्राम चरस रखने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 जुलाई 2019 को सीआईए नरवाना की टीम को सूचना मिली थी कि जींद के पटियाला चौक पर एक व्यक्ति नशीले पदार्थ के साथ खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने व्यक्ति को काबू कर लिया था। पुलिस टीम ने जब युवक की तलाशी ली तो उसके पास से चरस मिली। जिसका वजन 180 ग्राम पाया गया।
पुलिस पूछताछ में युवक ने अपनी पहचान दिल्ली के नरेला निवासी सन्नी के रूप में बताई थी। शहर थाना पुलिस ने सन्नी के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आरोपित के खिलाफ चालान पेश किया था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने सन्नी को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा