जींद : एक किलो चरस के साथ पकड़ा तस्कर दोषी, सात साल की सजा

 


अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, सफीदों पुलिस ने बस से उतरने के बाद किया था गिरफ्तार

जींद, 16 सितंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह की अदालत ने एक किलोग्राम चरस तस्करी के मामले में आरोपी राममेहर को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सफीदों थाना पुलिस को 18 दिसंबर 2028 को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से चरस तस्करी कर लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पानीपत की तरफ से आने वाले वाहनों पर निगरानी शुरू की। इसी दौरान खानसर चौक पर एक व्यक्ति बस से उतरकर जींद बाईपास की तरफ पैदल जाता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे काबू कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक किलोग्राम चरस बरामद हुई।

पूछताछ में आरोपी की पहचान गांव खेड़ा खेमावती निवासी राममेहर के रूप में हुई। सफीदों थाना पुलिस ने उसके खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राममेहर को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा