जींद : हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा
जींद, 03 अगस्त (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव हाडवा निवासी विजय ने 22 जुलाई 2021 को पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई सतप्रकाश (45) गांव बागडू की तरफ खेत में धान की पनीरी लाने गया हुआ था। जब वह पनीरी को उखाड़ कर बाइक पर रख दूसरे खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान कार सवार लोगों ने सतप्रकाश पर फायरिंग कर दी। जिसमें दो गोलियां सतप्रकाश को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर कार सवार लोग फरार हो गए।
मृतक के भाई विजय ने पुलिस को बताया कि उनकी गांव के ही राहुल के साथ जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है। हाइकोर्ट ने जमीन का फैसला उनके पक्ष में दिया हुआ है। उसी रंजिश के चलते राहुल ने उसके भाई की गोलियां मारकर हत्या की है। पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने विजय की शिकायत पर राहुल के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने हत्या के मामले में राहुल को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी राहुल को 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा