जींद : बड़े भाई की हत्या के दोषी छोटे भाई को उम्र कैद की सजा
जींद, 03 जून (हि.स.)। जिला सत्र एवं न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने बड़े भाई की हत्या के मामले में छोटे भाई को दोषी करार देते हुए बुधवार काे उम्र कैद व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव लोधर निवासी संदीप की पत्नी ममता ने 18 मई 2024 को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि संदीप तथा उसका भाई सुनील खेत में मकान बना कर रहे थे। दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। शराब के नशे मे धुत्त सुनील ने अपने बड़े भाई संदीप पर लाठी तथा तेजधार हथियार से हमला कर दिया। जिसमें संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। संदीप के परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। संदीप को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल नरवाना ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया। उचाना थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया था। पुलिस ने बड़े भाई की हत्या करने पर मृतक की पत्नी ममता की शिकायत पर छोटे भाई सुनील के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा कि अदालत ने सुनील को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा