जींद : जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के दोषी को दो वर्ष कैद की सजा

 


जींद, 20 मई (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल फास्ट ट्रेक कोर्ट शिफा की अदालत ने जातिसूचक शब्द कह कर अपमानित करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने बुधवार को बताया कि गांव भंभेवा निवासी संदीप ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि गांव में प्लाट के विवाद को लेकर उनका प्रमोद आदि से झगड़ा हो गया था। इसमें प्रमोद ने उसे जातिसूचक शब्द बोल कर धमकी दी थी। पुलिस ने 2019 में प्रमोद के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने ठोस साक्ष्य एकत्रित करके व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय में चालान पेश किया था।

बुधवार को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने प्रमोद को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा के लिए जींद पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति द्वारा जातिसूचक टिप्पणी, सामाजिक अपमान अथवा कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा