जींद : हत्या करने के दोषी को उम्र कैद की सजा
जींद, 22 मई (हि.स.)। एडीजे नेहा नोरिया की अदालत ने बुधवार को कुल्हाड़ी मार कर व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 नवंबर 2019 को जुलाना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव शामलो कलां निवासी मनीष झगड़े में लगी चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती है और उसकी मौत हो चुकी है। जिस सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर गांव शामलो कलां निवासी पवन के बयान लिए। पवन ने बताया कि उसका छोटा भाई मनीष (28) नवंबर को घरेलु कार्य के लिए गांव रामकली निवासी अजाद के खेत में गऐ थे। वहां अजाद व उसका लङ़का अमित उसे मिले।
अमित उसके भाई मनीष के साथ बातचीत करने लगा। इसी दौरान कहासुनी के चलते अमित ने उसके भाई पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। जुलाना थाना पुलिस ने पवन की शिकायत पर अमित के खिलाफ हत्याा का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया ने अमित को उम्र कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव