जींद : गाड़ी का फर्जी मालिक बन करवाई जमानत, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

 


जींद, 16 अक्टूबर (हि.स.)। पुलिस ने अदालत में महिला की जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर गुमराह करने पर अदालत के आदेश पर एक व्यक्ति के खिलाफ गुमराह करने, धोखाधड़ी करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नरवाना जेएमआईसी अदालत की तरफ से पुलिस को दी शिकायत में बताया गया कि गांव धमतान साहिब निवासी रेखा के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। जो जेल में बंद थी। रेखा के भाई इकबाल ने उसकी जमानत के तौर अदालत में गाड़ी की आरसी अदालत में दी थी। अदालत में जमानत के तौर दी आरसी पर संदेह हुआ। जांच के दौरान सामने आया कि पहले गाड़ी इकबाल के नाम थी। उस गाड़ी का प्रयोग गांव धमतान साहिब निवासी कादर उर्फ चिन्नी करता था। फिर कादर ने गाड़ी को सेल एंड परचेज करने वाले गांव के ही राहुल को बेच दिया। राहुल ने गाड़ी को आगे गांव कालवन निवासी राजेश को बेच दिया।

गाड़ी की आरसी राजेश के नाम करवा दी गई थी। राजेश ने आरसी को कैंसिल करवा गाड़ी को स्क्रैप में बेच दिया था। जमानत के दौरान इकबाल गाड़ी का मालिक नहीं था, बल्कि गाड़ी का मालिक गांव कालवन निवासी राजेश था। पुलिस ने अदालत अहलमद की शिकायत पर आरोपित इकबाल के खिलाफ फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर अदालत को गुमराह करने, धोखाधड़ी समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को जानकारी देते हुए जांच अधिकारी सुरेश ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा