पलवल : परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा-163 लागू, मोबाइल व फोटोग्राफी पर प्रतिबंध
पलवल, 24 फ़रवरी (हि.स.)। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए हैं। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार जारी आदेशों के अनुसार 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडा या अन्य आपत्तिजनक वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैमरा, पेजर, फोटोस्टेट मशीन सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए फोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी रोक लगाई गई है। केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी ही आवश्यकतानुसार इन उपकरणों का उपयोग कर सकेंगे।
इसके अतिरिक्त परीक्षा अवधि के दौरान प्रतिदिन सुबह 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानों के संचालन पर भी रोक रहेगी। बोर्ड परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 सहित अन्य प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे परीक्षा अवधि के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सकें।
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हिन्दुस्थान समाचार / गुरुदत्त गर्ग