कैथल: स्मैक तस्कर को 5 साल की कैद, 50 हजार रुपए जुर्माना
कैथल, 4 नवंबर (हि.स.)। कैथल की अदालत ने स्मैक तस्कर को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 172 ग्राम स्मैक बरामद कर उसे गिरफ्तार किया था। एसआई अजीत राय ने 4 अप्रैल 2016 को थाना सिविल लाईन में सुनील उर्फ बिल्लु के खिलाफ मुकदमा नंबर 137 दर्ज किया गया था। स्टेट की ओर से केस की पैरवी डीडीए सुखदीप सिंह ने की।
उन्होंने केस फाईल के हवाले से बताया कि घटना के दिन पुलिस पार्टी पदमा सिटी मॉल करनाल रोड कैथल के पास मौजूद थी। पुलिस को सूचना मिली कि सुनील उर्फ बिल्लु वासी सुभाष नगर कैथल घर में स्मैक बेचने का धन्धा करता है। इस पर पुलिस ने रेडिंग पार्टी तैयार की और सुनील के घर पर रेड की। ज्यों ही पुलिस पार्टी सुनील के घर के अन्दर घुसी तो एक युवक एक बन्द प्लास्टिक का डिब्बा लेकर मकान से भागने लगा। उसे पुलिस ने काबू कर लिया। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुनील उर्फ बिल्लु वासी सुभाष नगर कैथल बताया। जब मजिस्ट्रेट के सामने उसकी तलाशी ली गई तो उसे पास से 172 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत के सुपुर्द कर दिया। मामले में कुल 11 गवाह पेश किए गए। आरोपी को भी बचाव का अवसर अदालत ने दिया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने गवाहों और सबूतों की रोशनी में सुनील को दोषी पाया तथा पांच साल के कठोर कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव