हिसार : नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले को छह साल जेल
अदालत ने दोषी पर लगाया 50 हजार
जुर्माना, जुर्माना न भरने पर काटनी होगी छह माह अतिरिक्त कैद
हिसार, 21 अगस्त (हि.स.)। अतिरिक्त
जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने साढ़े 16 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर
ले जाने के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए छह साल की सजा सुनाई है। अदालत ने
बुधवार को सुनाए अपने फैसले में दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना
नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत में चले मामले के अनुसार
आदमपुर पुलिस ने किशोरी के पिता की शिकायत पर अगस्त 2020 को केस दर्ज किया था। किशोरी
के पिता ने आदमपुर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कि वह मजदूरी करता है। उसकी पत्नी
मनरेगा में काम करती है। उसके दो बच्चे है। शिकायत के अनुसार 9 अगस्त 2020 को वह मजदूरी
गया था और उसकी पत्नी मनरेगा में काम करने गई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक घर पर साढ़े
16 साल की बेटी और करीब 12 साल का लड़का घर थे। दोपहर को तीन बजे गांव का एक युवक घर
आया और बेटी के बहला फुसलाकर घर से ले गया। घर पहुंचने पर मामले का पता लगा। इस दौरान
बेटी की आसपास तलाश की लेकिन नही मिली। शिकायत के आधार पर आदमपुर पुलिस ने किशोरी के
पिता के बयान पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया था।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर / SANJEEV SHARMA