सिरसा: हत्या के छह दोषियों को उम्रकैद की सजा

 

सिरसा, 21 सितंबर (हि.स.)। सिरसा की अदालत ने महिला की गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में सोमवार को छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामले के अनुसार सिरसा निवासी अमृतपाल कौर की मकान बनाने के विवाद को लेकर 29 अप्रैल, 2022 को हत्या कर दी गई। अमृतपाल कौर का अपने मौसा पप्पू सिंह और मौसी किरना रानी के साथ गांव में मकान बनाने को लेकर विवाद चल रहा था। अमृतपाल कौर ने इस विवाद को लेकर मौसा के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।

इसी रंजिश के चलते पप्पू सिंह, उसकी पत्नी किरना रानी, बेटे जसविंदर सिंह, दामाद नवदीप, राजू तथा गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह पर हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए गए। शिकायत के अनुसार घटना वाले दिन अमृतपाल कौर अपनी बेटी के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपियों ने हमला किया।

आरोपियों ने महिला की गर्दन पर तेजधार हथियारों से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार लिया। फास्ट टै्रक कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. नरेश सिंघल ने मामले में छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मृतका की नाबालिग बेटी के लिए दो लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma