फतेहाबाद: शैक्षणिक योग्यती फर्जी मिलने पर तामसपुरा के सरपंच को पद से हटाया

 


फतेहाबाद, 26 दिसम्बर (हि.स.)। राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा जारी हिदायतानुसार जिले के खंड नागपुर की ग्राम पंचायत तामसपुरा के सरपंच तरसेम सिंह को मंगलवार को अयोग्य करार दिया। उन्हें सरपंच पद से तुरंत प्रभाव से हटाया गया है।

इस संबंध में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अजय सिंह तोमर ने आदेश जारी कर बीडीपीओ, नागपुर को आदेश दिए है कि वे पद मुक्त सरपंच के पास जो भी ग्राम पंचायत की चल-अचल संपत्ति व अन्य समस्त रिकॉर्ड है, उसे अपने कब्जे में नियमानुसार लेना सुनिश्चित करें तथा बहुमत रखने वाले पंच को सौंपते हुए उपायुक्त कार्यालय को सूचित करें।

उल्लेखनीय है कि जिला में पंचायत आम चुनाव 2022 में ग्राम पंचायत तामसपुरा के सरपंच पद हेतू तरसेम सिंह ने नामांकन पत्र के साथ योग्यता प्रमाण पत्र के तौर पर 10वीं कक्षा का जो प्रमाण पत्र लगाया था, वह उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी किया हुआ है। इस संबंध में खंड नागपुर के बीडीपीओ द्वारा गहनता से जांच पड़ताल की गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के सचिव के पत्र अनुसार यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही समक्षकता सूची में शामिल है। इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत तामसपुरा तरसेम सिंह द्वारा प्राप्त किया गया शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार सरपंच का 10वीं का प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त ना होने के कारण नामांकन पत्र के साथ लगाकर गुमराह करके चुनाव लड़ा है। उपरोक्त व्यक्ति सरपंच पद हेतू निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं रखते हैं, इसलिए ग्राम पंचायत तामसपुरा के सरपंच तरसेम सिंह को हटा दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन/संजीव