फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के चलते गांव लांबा का सरपंच सस्पेंड
फतेहाबाद, 8 अप्रैल (हि.स.)। दसवीं के फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे सरपंच बने गांव लाम्बा के सरपंच गुरदेव सिंह को जांच और रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त राहुल नरवाल की ओर से सोमवार देर शाम को जारी आदेशों के बाद सस्पेंड किया गया है। उपायुक्त के आदेश में खंड विकास एवं पंचायती अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि फर्जी दसवीं के प्रमाण पत्र के आधार पर धोखाधड़ी से सरपंच बनने वाले गांव लाम्बा के सरपंच गुरदेव सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए उसके पास पड़े गांव की पंचायत के पूर्ण रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर बहुमत वाले पंच को आगामी कार्यभार देकर पंचायत का कार्य सुचारू रूप से चलाया जाए।
उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेशों में बताया गया कि 2022 के आम पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जारी 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के माध्यम से सरपंच पद का चुनाव लडक़र सरपंच बना था। चुनाव के कुछ समय बाद गांव के जितेंद्र सिंह ने सरपंच गुरदेव सिंह के खिलाफ दसवीं के फर्जी प्रमाण पत्र के सारे चुनाव लडऩे के आरोप लगाते हुए जिला उपयुक्त स्टेट विजिलेंस को शिकायत भेजी थी। जितेंद्र कुमार द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर विजिलेंस हिसार द्वारा सरपंच गुरदेव सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद उपायुक्त ने मामले की जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अगुवाई में तत्कालीन एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी व योजना अधिकारी को मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। मामले की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त राहुल नरवाल ने सोमवार देर शाम को आदेश जारी करते हुए गांव के सरपंच गुरदेव सिंह को फर्जी प्रमाण पत्र के कारण सस्पेंड करने के आदेश दिए। वहीं इस बारे में खंड पंचायत अधिकारी हनीश कुमार को कई बार फोन मिलाने के बाद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया।
हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन/प्रभात