हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को चंडीगढ़ की अदालत से राहत
चंडीगढ़, 11 मई (हि.स.)। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को चंडीगढ़ की जिला अदालत से राहत मिली है। सिंह के खिलाफ चल रहे यौन उत्पीड़न मामले में आईपीसी की धारा 376 और 511 जोड़ने संबंधित पुलिस की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है।चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत में अर्जी दाखिल कर कहा था कि पीड़िता की गवाही के आधार पर यह मामला सिर्फ यौन उत्पीड़न का नहीं, बल्कि दुष्कर्म के प्रयास का बनता है। पुलिस ने अदालत से आईपीसी की धारा 376 और 511 जोड़ने और केस को विशेष अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी।मामले में संदीप सिंह की ओर से अधिवक्ता सिद्धांत पंडित ने अदालत में पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामले में पहले से तय धाराओं के अलावा नई गंभीर धाराएं जोड़ने का कोई आधार नहीं बनता। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चंडीगढ़ पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया। पूर्व मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342, 506 और 509 के तहत केस चल रहा है। यह मामला हरियाणा खेल विभाग की एक महिला एथलेटिक्स कोच की शिकायत पर दर्ज हुआ था।महिला कोच ने आरोप लगाया था कि एक जुलाई 2022 को संदीप सिंह ने उसे अपने सेक्टर-7 स्थित सरकारी आवास पर बुलाया था, जहां उसके साथ छेड़छाड़ की गई और कपड़े फाड़े गए। शिकायत के बाद सेक्टर-26 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा