रेवाड़ीः लोक अदालत में आपसी समझौते पर किया जाएगा केस का निपटाराः सीजेएम वर्मा
रेवाड़ी, 26 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 दिसंबर को रेवाड़ी स्थित न्यायिक परिसर सहित बावल व कोसली में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ उपभोक्ता न्यायालय में व स्थाई लोक अदालत में 13 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव अमित वर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव अमित वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा व समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला