रेवाड़ी: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ में म्यूजिक टीचर को पांच साल की सजा

 

रेवाड़ी, 18 अक्टूबर (हि.स.)। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी म्यूजिक टीचर को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। पुलिस प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि शहर निवासी एक महिला ने महिला थाना रेवाड़ी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नौ वर्षीय बेटी शहर के एक निजी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती है।

महिला के अनुसार, 29 दिसंबर 2021 को स्कूल के म्यूजिक टीचर ने स्कूल परिसर में ही बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की थी।

आरोप है कि बच्ची के विरोध करने पर शिक्षक ने उसे डराया-धमकाया और गाना गाने के लिए कहा। शाम को घर पहुंचने के बाद बच्ची ने रोते हुए अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी म्यूजिक टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला