रेवाड़ीः चुनाव प्रचार में 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले को चलने की नहीं होगी अनुमतिः अभिषेक मीणा

 


रेवाड़ी, 3 सितंबर (हि.स.)। हरियाणा विधानसभा के 15वें आम चुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही जनसाधारण की सुविधा के मद्देनजर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के समय रोड शो व चुनाव रैलियों की अनुमति लेनी होगी तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करनी होगी।

मंगलवार को उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है, बिना अनुमति के प्रचार में वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते। उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा प्रचार के लिए जिन वाहनों का पंजीकरण करवाया गया है उनका विवरण व्यय पर्यवेक्षक को बताना जरूरी है ताकि चुनाव खर्च में उनका खर्चा जोड़ा जा सके। इसके अलावा, किसी भी अतिरिक्त वाहन की तैनाती तभी हो सकती है, जब उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा वाहनों की वास्तविक तैनाती से काफी पहले इस आशय की सूचना दी गई हो। चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों का ब्यौरा देते समय उन क्षेत्रों, तहसीलों का ब्यौरा भी बताना चाहिए, जिनमें वाहन चलेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव में प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा वाहन को छोडक़र 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले को चलने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों के बड़े काफि़ले को छोटे छोटे काफिलों में तोड़ा जाएगा और दो काफिलो में कम से कम 100 मीटर का फासला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 160 में परिभाषित साइकिल रिक्शा भी एक ऐसा वाहन है, जिसका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जा सकता है। यदि इसका उपयोग किया जा रहा है, तो उम्मीदवार को अपने चुनाव व्यय खाते में इसके व्यय का हिसाब देना होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला