सिरसा: दुष्कर्म के दाेषी को 20 साल की सजा, 67 हजार रुपए का जुर्माना
सिरसा, 08 जुलाई (हि.स.)। सिरसा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा व 67 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट)डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पीड़िता को दो लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा प्रदान किए जाने की सिफारिश भी की गई है।
मामले के अनुसार महिला थाना डबवाली में 15 फरवरी 2022 को भारतीय दंड संहिता व पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 10 सितंबर 2021 को उसके साथ दुष्कर्म किया तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत मिलते ही महिला थाना पुलिस ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की।
जांच के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य, गवाहों के बयान तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को संकलित किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 67 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma