पानीपत: बलात्कार के दाेषी काे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

 


पानीपत, 27 अप्रैल (हि.स.)। पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश पीयूष शर्मा ने साेमवार काे एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी विशाल को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने विशाल को मानते हुए 20 साल के कारावास और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को 2 साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। मामला 17 जून, 2023 का है। चांदनीबाग थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ पड़ोस की फैक्ट्री में काम करने वाला विशाल करीब एक साल से छेड़खानी कर रहा था। घटना के दिन विशाल उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने गांव ऊझा (पानीपत) ले गया। वहां आरोपी ने मासूम के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

वारदात को अंजाम देने के बाद जब विशाल लड़की को वापस लेकर आ रहा था, तो लड़की के मामा ने उन्हें देख लिया और युवक को पकड़ लिया। खुद को फंसता देख आरोपी ने लड़की की मां और परिजनों के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गया था। चांदनीबाग थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे पीयूष शर्मा की अदालत ने विशाल को दोषी करार दिया। अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषी विशाल को 20 साल की जेल व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल वर्मा