सिरसा: दुष्कर्मी को 14 साल की सजा

 

सिरसा, 01 मई (हि.स.)। अदालत ने दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए 14 साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी विनोद कुमार ने शुक्रवार को बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने गांव पोहडक़ां निवासी दाेषी रामपाल को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी ने बताया कि महिला थाना सिरसा में 17 दिसंबर 2020 को पीडि़ता की शिकायत पर आरोपी रामपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वर्कशॉप में मजदूरों को बताए कानूनी अधिकार

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सिरसा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत मजदूरों के लिए जागरूकता वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि वर्कशॉप के दौरान रीटेनर अधिवक्ता आशीष गुप्ता ने मजदूरों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मजदूरों को अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि वे किसी भी प्रकार के शोषण से बच सकें। साथ ही उन्हें आवश्यकता पडऩे पर मुफ्त कानूनी सहायता के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करने के लिए भी प्रेरित किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma