कैथल: जानलेवा हमला करने के नाबालिग सहित तीन दोषियों को 7-7 साल की कैद

 


कैथल, 12 अगस्त (हि.स.)। कैथल की एक अदालत ने जानलेवा हमला करने के तीन दोषियों को सात-सात साल कैद और प्रत्येक को दस दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में एक नाबालिग अपचारी भी शामिल है जिसका ट्रायल चिल्ड्रन कोर्ट में अलग से चला। इस बारे में सेक्टर 19, हुडा निवासी अंकुर ने थाना सिविल लाइन में 3 दिसंबर 2016 को मुकदमा नंबर 448 दर्ज करवाया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायावादी जय भगवान गोयल ने की। एडवोकेट संजीव मुदगल ने उनका सहयोग किया। केस फाइल के हवाले से जेबी गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता अंकुर व उसके पिता 27 नवंबर 2016 को सैक्टर 20 की मार्किट में कुछ सामान लेने के लिए गए। वहां मार्किट में अंकुर के दोस्त अभिषेक को 4 लडक़े पीट रहे थे। अंकुर अपने दोस्त अभिषेक को छुड़वाने लगा तो नाबालिग अपचारी ने उसे पकड़ लिया तथा मनजीत उर्फ गुल्लु वासी पट्टी कोथ ने सुआ उसकी छाती में मारा और सिल्ला वासी डोगरां गेट व एक अन्य युवक ने उसको थप्पड़ मुक्के मारे। शोर मचाने पर चारों मौके से भागने लगे तथा जाते-जाते जान से मारने की धमकी दे गए। थोड़ी देर बाद अंकुर के भाई का दोस्त अनुभव भी मौके पर आ गया और अंकुर को शाह हस्पताल कैथल में दाखिल करवाया।

इस बारे में अंकुर ने थाना सिविल लाइर्न में अभियोग अंकित करवाया। शिकायत मिलने पर सिविल लाइन पुलिस ने तीनों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान बनाकर अदालत के सुपुर्द कर दिया। मामले में कुल नौ गवाह पेश किए गए। एडीजे अमित कुमार गर्ग ने दोनों पक्षों को गौर से सुना और गवाहों तथा सबूत के आधार पर अपने 24 पेज के फैसले में तीनों मनजीत, सिल्ला और अपचारी को सात-सात साल की कैद और दस दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / नरेश कुमार भारद्वाज / SANJEEV SHARMA