हिसार : अब नए कानूनों के तहत काम करेगी पुलिस, एक्सपर्ट ने बताई बारीकियां
वर्कशॉप आयोजित करके दी गई नए कानूनों की जानकारी
एक जुलाई से लागू होंगे नए कानून, पहले पुलिस करेगी इन पर काम : मोहित हांडा
हिसार, 14 जून (हि.स.)। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने कहा है कि कानूनों में बदलाव हो रहा है। सबसे पहले इन कानूनों का इस्तेमाल पुलिस करेगी। एक जुलाई के बाद कोई भी शिकायत आती है तो अधिकारी व कर्मचारी नए कानूनों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित अधिकारी मैस में नए कानूनों की जानकारी देने बारे आयोजित वर्कशॉप में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वर्कशॉप में आए अधिकारियों व कर्मचारियों का स्वागत किया और कहा कि सभी थाना प्रबंधकों को नए कानूनों से संबंधित किताबें उपलब्ध करवाई गई है। पुलिस थानों में तैनात सभी कंप्यूटर ऑपरेटर, थाना मोहरर को भी प्रशिक्षित किया जाएगा और इसकी मॉक ड्रिल भी करवाई जाएगी।
वर्कशॉप में जिला न्यायवादी डॉ. दीपक लेघा ने बताया कि एक जुलाई से इंडियन पैनल कोड (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जिला न्यायवादी डॉ. दीपक लेघा की टीम से एडीए नितिन व प्रीति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों पर विस्तार से बताया। एडीए राकेश दुग्गल ने भारतीय न्याय संहिता पर व्याख्यान दिया। इसके बाद विजय वर्मा ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर परिचर्चा की।
एएसपी डॉ. राजेश कुमार मोहन ने जिला न्यायवादी डॉ. दीपक लेघा सहित उनकी टीम का धन्यवाद कर, उन्हे स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने वर्कशाप में आए सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया।
वर्कशॉप में हांसी के पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद, हिसार के एएसपी डॉ. राजेश कुमार मोहन, एएसपी (यूटी) प्रतीक गहलोत, जिला न्यायवादी दीपक लेघा और उनकी टीम सहित हिसार और हांसी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। वर्कशॉप में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2022 की जानकारी दी गई।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर