पलवल: हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद
पलवल, 4 अप्रैल (हि.स.)। पलवल में एडीजे राजेश गर्ग की अदालत ने गुरूवार को हत्या के एक मामले में दो आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मृतक अर्जुन पुत्र बाबुलाल का शव सिटी थाना क्षेत्र में परशुराम कॉलोनी के पीछे खेतों में पड़ा मिला था। उससे एक दिन पूर्व दो युवक मृतक के घर पर जाकर जान से मारने की धमकी देकर आए थे।
जानकारी के अनुसार 19 नवम्बर 2020 को पलवल लाइन पूरा मोहल्ले में रहने वाले 30 वर्षीय अर्जुन पुत्र बाबूलाल को गोरला मोहल्ला निवासी योगेश पुत्र किरण पाल व मंगल पुत्र मूलचंद और मूली के द्वारा किसी रंजिश को लेकर उसके घर पर जाकर जांच करने की धमकी दी गई थी। 20 तारीख को अर्जुन अचानक लापता हो गया। अगले दिन 21 नवंबर 2020 को अर्जुन का शव परशुराम कॉलोनी के पीछे खेतों में पड़ा मिला था। शव की मौके अर्जुन के बड़े भाई धारा के द्वारा धारा शिनाख्त की गई रही। पलवल सिटी थाना पुलिस मामले में फिर नंबर 496 दर्ज कर आईपीसी धारा 302,34 तथा एससी एसटी एक्ट लगाया गया था।
पीड़ित पक्ष के वकील चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि मुकदमा लगभग 3 साल 5 महीने चला। जिसमें 19 गवाह फाइल पर आए थे। तमाम का गबाहों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय राजेश घर की अदालत में आज फैसला सुनाया है। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत महसूस करते हुए अदालत का एक अच्छा फैसला बताया है। और कहा है कि उनका भाई तो लौट के आ नहीं सकता, लेकिन दोषियों को उम्र कैद की सजा होने पर भाई की आत्मा शांति जरूर मिली होगी। अदालत का यही अच्छा फैसला है हमें न्याय मिला है।
जिला न्यायवादी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी विकास कुमार शर्मा तथा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विनोद सरदाना ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में सबसे अहम सबूत में मृतक तथा दोनों आरोपितों के कपड़ों पर एक ही ब्लड ग्रुप ब्लड लगा हुआ पाया गया था। साथ ही दोषियों के पास एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था जिसमें 18 सेकंड की एक वीडियो बरामद की गई थी। जिसमें एक आरोपित की पिटाई कर रहा था और दूसरे ने वह वीडियो बनाई थी। वही पीड़ित परिवार के वकील चंद्रशेखर राठौर ने इस फैसले को एक अच्छा फैसला बताते हुए एडीजे राजेश गर्ग की अदालत की प्रशंशा की है ।
हिन्दुस्थान समाचार/ गुरुदत्त/संजीव