फरीदाबाद: 10 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता की शपथ दिलाई

 


फरीदाबाद, 7 नवम्बर (हि.स.)। जिलाधीश विक्रम सिंह ने मंगलवार को 10 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्री कृत करने अथवा धारा 6 के अधीन उसे देशीकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के तहत यह नागरिकता जिलाधीश विक्रम सिंह ने प्रदान की।

भारतीय नागरिकता लेने वालों में पाकिस्तान से रुकमा, अर्जुन, प्रेम दास, मदन लाल, भूरान, पूजा, हनुमान, राम कली, दयालु, ओम प्रकाश शामिल हैं। आपको बता दें पूरे देश में 13 जिलाधीशों को ही भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। इनमें फरीदाबाद के जिलाधीश भी शामिल हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान देश के अल्पसंख्यक समुदायों के किसी भी व्यक्ति इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार जिलाधीश को प्रदान किया गया है। गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन एवं बड़ोदरा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बलोदा बाजार, राजस्थान के जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर व सिरोही, हरियाणा के फरीदाबाद तथा पंजाब के जालंधर के जिलाधीशों को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/मनोज/सुमन/संजीव