नारनौल : मेघोत बिंजा गांव के सरपंच को उपायुक्त ने किया निलंबित
नारनाैल, 4 दिसंबर (हि.स.)। जिले की ग्राम पंचायत मेघोत बिन्जा के सरपंच मनोज कुमार को गुरुवार काे उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने निलंबित कर दिया है। आरोपों की पुष्टि होने पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 के तहत यह कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नांगल चौधरी द्वारा 27 अगस्त 2025 को भेजी गई रिपोर्ट में सरपंच पर कई अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार सरपंच मनोज कुमार ने ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति के बिना नाजायज कब्जेदार रामनिवास द्वारा सिविल कोर्ट में दायर दावे में बयान दिए। इसके अलावा शामलात भूमि से जुड़े मामलों में भी उन्होंने अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों के विपरीत बयान दिए, जिससे प्रशासन को उनकी कार्यप्रणाली पर संदेह हुआ। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि सरपंच द्वारा खंड कार्यालय में एजेंडा की प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाई गईं, जो उनके दायित्व निर्वहन में लापरवाही को दर्शाता है।
नाजायज कब्जाधारियों को दिए गए नोटिस भी बिना पैमाइश रिपोर्ट के जारी किए गए थे। लंबे समय तक अवैध कब्जों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई न करना भी सरपंच की कार्यशैली को संदिग्ध बताता है। इन बिंदुओं के आधार पर दो सितंबर 2025 को सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पांच सितंबर को दिए गए उनके जवाब को असंतोषजनक पाया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 27 अगस्त व 30 सितंबर 2025 को अवसर दिया गया, परंतु वे कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर सके। प्रशासन ने माना कि आरोप गंभीर हैं और सरपंच का पद पर बने रहना जनहित में उचित नहीं है। इसलिए सरपंच मनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायत से संबंधित सभी चल-अचल संपत्ति का चार्ज बहुमत वाले पंच को सौंपें। साथ ही, मामले की नियमित जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त नारनौल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला